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दिल्ली हाईकोर्ट से Rajpal Yadav को झटका, जमानत याचिका खारिज
कोर्ट ने कहा – आरोपी ने अब तक अपने पक्ष में ठोस दलीलें नहीं रखीं, जांच प्रभावित होने की आशंका बरकरार
दिल्ली हाईकोर्ट से कुख्यात मामले में नाम सामने आने वाले राजपाल यादव को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद एक बार फिर इस पूरे मामले पर राजनीतिक और कानूनी चर्चाएं तेज हो गई हैं।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि आरोपी की ओर से जो दलीलें पेश की गईं, वे जमानत देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अदालत का मानना है कि अगर इस स्तर पर राहत दी जाती है तो जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और गवाहों पर असर पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
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कोर्ट की सख्त टिप्पणी
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी को पहले भी अपने पक्ष में मजबूत तथ्य रखने का अवसर दिया गया था, लेकिन वह अदालत को संतुष्ट नहीं कर सके। कोर्ट ने कहा कि कानून सबके लिए समान है, चाहे व्यक्ति का राजनीतिक या सामाजिक प्रभाव कुछ भी हो।

क्या है पूरा मामला
राजपाल यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिनकी जांच एजेंसियां लंबे समय से पड़ताल कर रही हैं। बताया जा रहा है कि यह मामला कई वर्षों पुराना है और इसमें कई अहम कड़ियाँ अभी भी जांच के दायरे में हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने फिलहाल जमानत से इनकार कर दिया।
आगे क्या होगा
अब राजपाल यादव के पास उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प बचता है। कानूनी जानकारों का मानना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती या नए ठोस सबूत सामने नहीं आते, तब तक राहत मिलना आसान नहीं होगा।
इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मची हुई है। विपक्षी दल इसे कानून की जीत बता रहे हैं, वहीं समर्थकों का कहना है कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है।
