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क्या दिवालिया घोषित करने को तैयार हैं Vishal? हाई कोर्ट का सख्त सवाल, Lyca केस में मिली अस्थायी राहत
Madras High Court ने 21.29 करोड़ रुपये की वसूली आदेश पर रोक लगाई, लेकिन Vishal को जमा कराने होंगे 10 करोड़ रुपये
तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेता और निर्माता Vishal को Lyca Productions के साथ चल रहे विवाद में फिलहाल बड़ी राहत मिली है। मद्रास हाई कोर्ट ने उस पहले के आदेश पर स्टे लगा दिया है, जिसमें Vishal को 21.29 करोड़ रुपये के साथ 30 प्रतिशत वार्षिक ब्याज चुकाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने अब एक नई शर्त रखते हुए कहा है कि Vishal को अंतरिम उपाय के रूप में 10 करोड़ रुपये कोर्ट में जमा कराने होंगे।
Lyca को चार सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।

मामला क्या है?
News18 की रिपोर्ट के अनुसार, यह विवाद तब शुरू हुआ जब Lyca Productions ने Vishal Film Factory के लिए Vishal द्वारा Gopuram Films से लिया गया 21.29 करोड़ रुपये का क़र्ज़ चुका दिया। इस समझौते के तहत Lyca को Vishal के प्रोडक्शन हाउस द्वारा बनाई जाने वाली सभी फिल्मों के हक तब तक मिलने थे, जब तक पूरी राशि वसूली न हो जाए।
हालांकि Lyca का आरोप है कि Vishal ने इस समझौते का उल्लंघन किया और कुछ फिल्मों के अधिकार अन्य स्थानों पर बेच दिए। इसके बाद Lyca ने कोर्ट में याचिका दायर कर ब्याज सहित रकम की वसूली की मांग की।
30% ब्याज पर विवाद
एकल-न्यायाधीश ने पहले Vishal को पूरी राशि 30 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया था। Vishal की कानूनी टीम ने इस आदेश को चुनौती दी और तर्क दिया कि उन्हें वास्तव में केवल 15 करोड़ रुपये ही मिले थे, और अब ब्याज की कुल राशि 40 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है, जिसे उन्होंने “गैरकानूनी” और “शोषण” बताया।
कोर्ट का कड़ा सवाल
अपील सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति S. M. Subramaniam और Mohammed Shafiq की पीठ ने Vishal के वकील से पूछा:
“क्या आप खुद को दिवालिया घोषित करने को तैयार हैं?”
यह सवाल तब आया जब Vishal की ओर से कहा गया कि Lyca उन्हें अत्यधिक धनवान व्यक्ति के रूप में पेश कर रहा है, जबकि उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है।
कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि 30 प्रतिशत ब्याज दर अत्यधिक प्रतीत होती है और इसे शोषण जैसा माना जा सकता है। इसी आधार पर कोर्ट ने ब्याज की वसूली पर रोक लगा दी।
आगे क्या?
कोर्ट ने:
- ब्याज वसूली आदेश पर स्टे लगाया
- Vishal को 10 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया
- मामले की सुनवाई स्थगित कर आगे की तारीख निर्धारित की
अब अगली सुनवाई में यह तय होगा कि क्या Vishal को पूरी राशि चुकानी होगी या समझौते की शर्तों में बदलाव होगा।
यह मामला सिर्फ फिल्म जगत तक सीमित नहीं है, बल्कि एंटरटेनमेंट बिजनेस में वित्तीय समझौतों, प्रोडक्शन हाउसों के बीच अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है।
