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इनकम टैक्स विभाग ने बढ़ाई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की आखिरी तारीख, अब 31 अक्टूबर तक मौका
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय-सीमा एक माह और बढ़ाई, करदाताओं व प्रोफेशनल संस्थाओं की मांग को देखते हुए लिया फैसला।

टैक्सपेयर्स और ऑडिट प्रोफेशनल्स के लिए राहत भरी खबर है। Income Tax Department ने वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 कर दी है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
CBDT ने अपने बयान में कहा कि उन्हें कई प्रोफेशनल एसोसिएशन्स, जिनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बॉडीज़ भी शामिल हैं, से अनुरोध प्राप्त हुए। इन संगठनों ने बताया कि देश के कई हिस्सों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण करदाता और प्रैक्टिशनर्स समय पर रिपोर्ट पूरी नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि हाई कोर्ट्स के समक्ष भी यह मुद्दा उठाया गया।
CBDT ने कहा, “कर प्रैक्टिशनर्स के अनुरोध और माननीय न्यायालयों के समक्ष उनके तर्कों को देखते हुए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय-सीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 की जाती है।”
पोर्टल पर कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं
बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल बिना किसी तकनीकी समस्या के पूरी तरह काम कर रहा है।

23 सितंबर तक 7.57 करोड़ ITRs फाइल हो चुकी थीं।- 24 सितंबर तक 4.02 लाख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स अपलोड की गईं, जिनमें से 60,000 रिपोर्ट्स केवल उसी दिन दाखिल हुईं।
पिछली बार भी मिली थी राहत
याद दिला दें कि 15 सितंबर को इनकम टैक्स विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते उन व्यक्तियों के लिए, जिन्हें ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, आईटीआर दाखिल करने की समय-सीमा एक दिन बढ़ाई थी। 16 सितंबर तक कुल 7.54 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए, जिनमें 1.28 करोड़ टैक्सपेयर्स ने स्वयं आकलन कर टैक्स भरा।
क्या मतलब है करदाताओं के लिए?
इस फैसले से लाखों टैक्सपेयर्स और अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को बड़ी राहत मिली है। खासकर उन राज्यों में जहां प्राकृतिक आपदाओं के कारण कामकाज प्रभावित हुआ, वहां यह एक्सटेंशन टैक्स रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सुचारू करने में मदद करेगा।
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