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पासपोर्ट विवाद में राहत: Pawan Khera को गिरफ्तारी से एक हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा, हाईकोर्ट का अहम आदेश
असम CM Himanta Biswa Sarma की पत्नी की शिकायत से जुड़े मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता को दी राहत, कोर्ट ने शर्तों के साथ दी मोहलत
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता Pawan Khera को पासपोर्ट विवाद से जुड़े एक मामले में बड़ी राहत मिली है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें एक सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए निर्देश दिया कि वे निर्धारित समय के भीतर संबंधित अदालत में याचिका दाखिल करें।
यह मामला असम की राजधानी गुवाहाटी पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज FIR से जुड़ा है, जो असम के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma की पत्नी Riniki Bhuyan Sharma की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। शिकायत 5 अप्रैल को दर्ज की गई थी, जिसके बाद मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया।
सूत्रों के अनुसार, FIR दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई की आशंका जताते हुए Pawan Khera ने हाईकोर्ट का रुख किया था और अग्रिम जमानत (anticipatory bail) की मांग की थी। उनकी ओर से दलील दी गई कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है और उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति के. सुजाना ने कहा कि याचिकाकर्ता को एक सप्ताह का समय दिया जाता है ताकि वह संबंधित अदालत में अपनी याचिका दाखिल कर सके। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राहत शर्तों के साथ दी जा रही है, जिससे यह संकेत मिला कि आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
इस पूरे मामले ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह कार्रवाई विपक्षी आवाज़ों को दबाने की कोशिश है, जबकि दूसरी ओर प्रशासनिक पक्ष इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बता रहा है।
गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से देश में राजनीतिक नेताओं से जुड़े कानूनी मामलों में तेजी देखी जा रही है, जिससे सत्ता और विपक्ष के बीच तनाव भी बढ़ता जा रहा है। इस मामले में आगे क्या रुख होगा, यह अब निचली अदालत की सुनवाई पर निर्भर करेगा।
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