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आयकर ऑडिट रिपोर्ट की समयसीमा बढ़ाने की मांग: भीलवाड़ा टैक्स बार एसोसिएशन ने राजस्थान HC में याचिका दायर की
TAR फाइलिंग की सितंबर 30 की डेडलाइन बढ़ाने के लिए पेश की गई याचिका, तकनीकी दिक्कतों और त्योहारी मौसम को कारण बताया

भीलवाड़ा Tax Bar Association ने राजस्थान उच्च न्यायालय में आयकर ऑडिट रिपोर्ट (TAR) फाइलिंग की 30 सितंबर की डेडलाइन बढ़ाने के लिए याचिका दायर की है। याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पेश की गई है और इसमें प्राकृतिक न्याय, न्यायसंगत व्यवहार और निष्पक्षता के सिद्धांतों का हवाला दिया गया है।
याचिका में प्रमुख कारण
याचिका में बताया गया है कि टैक्सपेयर्स और पेशेवरों को आयकर पोर्टल पर लगातार तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ITR फॉर्म्स की रिलीज में देरी और त्योहारी मौसम के कारण उपलब्ध कार्य दिवसों की कमी ने समय पर रिपोर्ट फाइल करना मुश्किल बना दिया है। कई हिस्सों में भारी वर्षा और बाढ़ के चलते compliance पर असर पड़ा है।
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अन्य संस्थाओं की मांगें
भीलवाड़ा Tax Bar Association अकेला ऐसा संगठन नहीं है। ICAI (Institute of Chartered Accountants of India) और विभिन्न चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने भी वित्त मंत्रालय से ऑडिट डेडलाइन बढ़ाने का आग्रह किया है। ICAI ने 19 सितंबर को औपचारिक रूप से दो महीने की बढ़ोतरी का अनुरोध किया, यह रेखांकित करते हुए कि non-audit ITR फाइलिंग और TAR सबमिशन के बीच पर्याप्त समय की आवश्यकता है।
सोशल मीडिया पर पेशेवरों की मांग
टैक्स प्रोफेशनल्स ने X (पूर्व Twitter) प्लेटफॉर्म पर भी समयसीमा बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया है। पिछले वर्षों में इसी तरह की परिस्थितियों में आयकर विभाग ने डेडलाइन में छूट दी है, इसलिए इस बार भी संभव है कि राहत मिल सकती है।

राजस्थान HC में दायर याचिका और पेशेवरों की मांगें यह स्पष्ट करती हैं कि 30 सितंबर की मौजूदा TAR डेडलाइन अधिकांश पेशेवरों और टैक्सपेयर्स के लिए चुनौतीपूर्ण है।
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