GST
31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये टैक्स काम, वरना अटक सकते हैं बैंकिंग और रिफंड
Aadhaar-PAN लिंकिंग से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न और GST रिटर्न तक, साल के आखिरी दिन हैं बेहद अहम
साल 2025 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में टैक्सपेयर्स व कारोबारियों के लिए 31 दिसंबर की तारीख बेहद अहम बन गई है। इस दिन तक कुछ जरूरी टैक्स और कंप्लायंस से जुड़े काम पूरे नहीं किए गए, तो आगे चलकर बैंकिंग, निवेश और टैक्स रिफंड से जुड़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं।
सबसे पहले बात Aadhaar और Permanent Account Number (PAN) लिंकिंग की। जिन टैक्सपेयर्स का Aadhaar 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले जारी हुआ था, उन्हें 31 दिसंबर तक Aadhaar-PAN लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर PAN इनएक्टिव हो सकता है। इनएक्टिव PAN होने से बैंक अकाउंट खोलने, डेबिट-क्रेडिट कार्ड लेने, म्यूचुअल फंड में निवेश करने या तय सीमा से ज्यादा कैश जमा करने जैसी सुविधाओं पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, इनकम टैक्स रिफंड, TDS/TCS क्रेडिट और Form 15G/15H जमा करने में भी परेशानी आ सकती है।
दूसरा अहम काम है इनकम टैक्स रिटर्न। 31 दिसंबर Income Tax Act की धारा 139(5) के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित (Revised) या विलंबित (Belated) रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इस प्रावधान के जरिए टैक्सपेयर्स पहले भरे गए रिटर्न में हुई गलतियों को सुधार सकते हैं। तय तारीख के बाद आमतौर पर संशोधित रिटर्न की अनुमति नहीं मिलती, सिवाय कुछ विशेष मामलों के जहां टैक्स डिपार्टमेंट की मंजूरी जरूरी होती है।

तीसरा और कारोबारियों के लिए सबसे जरूरी काम है Goods and Services Tax (GST) की सालाना रिटर्न फाइल करना। GST-रजिस्टर्ड इकाइयों को 31 दिसंबर तक अपनी एनुअल GST रिटर्न जमा करनी होती है। इसमें पूरे साल की कुल बिक्री, इनपुट टैक्स क्रेडिट, चुकाए गए टैक्स और रिफंड का पूरा ब्यौरा शामिल होता है। देर या गलती से रिटर्न फाइल करने पर लेट फीस, जांच या नोटिस का सामना करना पड़ सकता है।
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि साल के आखिरी दिनों में इन जरूरी कामों को टालना जोखिम भरा हो सकता है। बेहतर यही है कि समय रहते कंप्लायंस पूरा कर लिया जाए, ताकि नए साल की शुरुआत बिना किसी टैक्स टेंशन के हो सके।
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