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Delhi में आज से सख्त एंटी-पॉल्यूशन नियम लागू, WFH से लेकर No PUC–No Fuel तक बदली ज़िंदगी
AQI ‘Severe’ होते ही Delhi सरकार का बड़ा फैसला, पुराने वाहन और बिना PUC गाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई
Delhi की हवा एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। लगातार तीन दिनों तक Air Quality Index (AQI) ‘Severe’ कैटेगरी में दर्ज होने के बाद Delhi सरकार ने आज यानी 18 दिसंबर से कई सख्त एंटी-पॉल्यूशन उपाय लागू कर दिए हैं। ये फैसले GRAP-4 के तहत पहले से लागू प्रतिबंधों के अhttps://en.wikipedia.org/wiki/Manjinder_Singh_Sirsaलावा हैं।
Delhi के श्रम मंत्री Kapil Mishra और पर्यावरण मंत्री Manjinder Singh Sirsa ने साफ किया है कि अब नियमों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। Work From Home से लेकर ईंधन रोकने तक, आम लोगों की दिनचर्या पर सीधा असर पड़ने वाला है।
WFH नियम: कौन ऑफिस आएगा, कौन घर से काम करेगा?
Kapil Mishra ने घोषणा की है कि सभी सरकारी और निजी संस्थानों को Work From Home (WFH) या Hybrid Mode अपनाना होगा।

- निजी दफ्तरों में 50% से ज़्यादा कर्मचारी फिज़िकली ऑफिस नहीं आ सकते
- बाकी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से WFH करना होगा
- नियम न मानने पर संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी
हालांकि, कुछ ज़रूरी सेवाओं को इस आदेश से छूट दी गई है।
छूट किसे मिलेगी?
- अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं
- फायर डिपार्टमेंट
- ट्रांसपोर्ट और सैनिटेशन सेवाएं
- एयर पॉल्यूशन कंट्रोल से जुड़े विभाग
- इमरजेंसी और फ्रंटलाइन वर्कर्स
निर्माण कार्य पर रोक, मजदूरों को ₹10,000 मुआवजा
GRAP-4 लागू होने के कारण Delhi में निर्माण और तोड़-फोड़ से जुड़े कामों पर रोक लगाई गई है।
सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि इससे प्रभावित निर्माण मजदूरों को ₹10,000 का मुआवजा दिया जाएगा। श्रम विभाग के अनुसार, इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है और GRAP-4 की अवधि तक भुगतान किया जाएगा।
No PUC – No Fuel: बिना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
आज से Delhi में PUC Certificate (Pollution Under Control) को लेकर सबसे बड़ा सख्त कदम उठाया गया है।
Manjinder Singh Sirsa ने साफ कहा है कि
PUC नहीं तो पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा
PUC क्या है और कितना खर्च आता है?
- 2 और 3 व्हीलर: ₹60
- 4 व्हीलर (Petrol/CNG): ₹80
- Diesel वाहन: ₹100
- BS-4 और BS-6 वाहनों के लिए वैधता: 12 महीने
PUC सर्टिफिकेट अधिकृत केंद्रों पर वाहन के एमिशन टेस्ट के बाद जारी किया जाता है।
BS-6 से नीचे के वाहनों की एंट्री बंद
Delhi सरकार ने ऐलान किया है कि BS-6 से नीचे के और Delhi के बाहर रजिस्टर्ड वाहन अब शहर में दाखिल नहीं हो पाएंगे, जब तक GRAP-3 और GRAP-4 लागू हैं।
साथ ही,
- निर्माण सामग्री ढोने वाले ट्रकों की एंट्री पर पूरी तरह रोक
- Delhi बॉर्डर और पेट्रोल पंपों पर ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट टीमें तैनात
Supreme Court ने भी BS-3 और उससे नीचे के वाहनों को मिली अस्थायी राहत खत्म कर दी है, जिससे कार्रवाई और तेज़ हो गई है।

Carpooling App लाने की तैयारी
वाहनों की संख्या कम करने के लिए Delhi सरकार जल्द ही अपनी खुद की Carpooling App लॉन्च करने की योजना पर काम कर रही है। इसका मकसद सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम करना और प्रदूषण पर लगाम लगाना है।
आम लोगों से अपील
सरकार ने Delhi और बाहर से आने वाले लोगों से अपील की है कि
- BS-6 मानकों वाले वाहन ही लाएं
- PUC सर्टिफिकेट हमेशा साथ रखें
- गैर-ज़रूरी यात्रा से बचें
Delhi की बिगड़ती हवा को देखते हुए सरकार का साफ संदेश है— अब नियम नहीं माने तो सख्त कार्रवाई तय है।
