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‘Mr. Local’ फिल्म की पेमेंट और TDS विवाद पर मद्रास हाईकोर्ट में याचिका, निर्माता के प्रोजेक्ट्स पर रोक की मांग
‘Mr. Local’ फिल्म की पेमेंट और TDS विवाद पर मद्रास हाईकोर्ट में याचिका, निर्माता के प्रोजेक्ट्स पर रोक की मांग
तमिल सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता डी. शिवकार्तिकेयन ने अपने बकाया भुगतान को लेकर मद्रास हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। अभिनेता ने स्टूडियो ग्रीन के निर्माता के. ई. ज्ञानवेलराजा पर आरोप लगाया है कि फिल्म ‘Mr. Local’ के लिए तय की गई कुल 15 करोड़ की फीस में से पूरी रकम आज तक नहीं दी गई।
कॉन्ट्रैक्ट और भुगतान का दावा
शिवकार्तिकेयन के अनुसार, 6 जुलाई 2018 को उन्होंने ‘Mr. Local’ में मुख्य भूमिका निभाने के लिए निर्माता के साथ करार किया था। समझौते के मुताबिक फीस किस्तों में देनी थी और आख़िरी किस्त 1 करोड़ फिल्म की रिलीज़ से पहले मिलनी थी। अभिनेता का कहना है कि यह भुगतान कभी नहीं हुआ।
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रिलीज़ के बाद भी बकाया
फिल्म 17 मई 2019 को रिलीज़ हुई। शिवकार्तिकेयन का दावा है कि रिलीज़ तक उन्हें 11 करोड़ ही मिले थे, जबकि 4 करोड़ अब भी बकाया हैं। कई बार फॉलो-अप और याद दिलाने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया।

इनकम टैक्स नोटिस ने बढ़ाई परेशानी
मामला तब और जटिल हो गया जब इस साल 1 फरवरी को अभिनेता को आयकर विभाग से नोटिस मिला। आरोप है कि निर्माता ने पहले से दी गई रकम पर TDS जमा नहीं किया। अलग याचिका के बावजूद, आकलन वर्षों 2019–20 और 2020–21 के लिए अभिनेता के खाते से 91 लाख काट लिए गए। इसी पृष्ठभूमि में वर्तमान याचिका दायर की गई है।
निर्माता के प्रोजेक्ट्स पर रोक की मांग
याचिका में शिवकार्तिकेयन ने कोर्ट से अपील की है कि जब तक विवाद सुलझ न जाए, तब तक निर्माता को अपने चल रहे प्रोजेक्ट्स—‘Rebel’, ‘Chiyan 61’ और ‘Pathu Thala’—में आगे निवेश करने से रोका जाए। साथ ही इन फिल्मों के थिएट्रिकल या OTT अधिकार किसी को ट्रांसफर न किए जाएँ।
सुनवाई तय
मामले की सुनवाई जस्टिस एम. सुंदर की पीठ के समक्ष गुरुवार को सूचीबद्ध की गई है। यह केस एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट की पारदर्शिता, भुगतान अनुशासन और TDS अनुपालन जैसे मुद्दों पर बहस तेज कर सकता है।
