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अक्टूबर टैक्स कैलेंडर 2025: ITR, TDS और ऑडिट रिपोर्ट की अहम डेडलाइन, चूकने पर लग सकता है जुर्माना
7, 15, 30 और 31 अक्टूबर को टैक्सपेयर्स और कंपनियों के लिए कई ज़रूरी टैक्स और ऑडिट फाइलिंग की अंतिम तिथियां तय
अक्टूबर 2025 टैक्सपेयर्स और कंपनियों के लिए बेहद अहम महीना है। इस महीने आयकर विभाग ने कई जरूरी अनुपालन की डेडलाइन तय की है। इनमें TDS/TCS जमा करना, ITR फाइल करना, ऑडिट रिपोर्ट जमा करना और क्वार्टरली स्टेटमेंट्स जैसी जिम्मेदारियां शामिल हैं। यदि इन तिथियों को मिस किया गया तो टैक्सपेयर्स को ब्याज, पेनल्टी और नोटिस जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
7 अक्टूबर – TDS/TCS जमा करने की डेडलाइन
- सितंबर 2025 में काटा या जमा किया गया टैक्स 7 अक्टूबर तक जमा करना होगा।
- सरकारी दफ्तरों को बिना चालान के जमा किए गए TDS/TCS को उसी दिन क्रेडिट करना होगा।
- जुलाई-सितंबर 2025 की क्वार्टरली TDS पेमेंट (धारा 192, 194A, 194D और 194H) की अंतिम तिथि भी यही है।
- इसके अलावा खरीदारों से सितंबर में मिले Form 27C की घोषणाएं भी अपलोड करनी होंगी।
15 अक्टूबर – TDS सर्टिफिकेट्स और फॉर्म सबमिशन
- सरकारी दफ्तरों को Form 24G फाइल करना होगा, यदि TDS/TCS चालान के बिना जमा किया गया हो।
- अगस्त 2025 में काटे गए TDS (धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S) के सर्टिफिकेट्स जारी करने की डेडलाइन।
- सितंबर 2025 की समाप्ति तक का क्वार्टरली TCS स्टेटमेंट फाइल करना होगा।
- Form 15G/15H की घोषणाएं भी इसी तारीख तक अपलोड करनी होंगी।
- स्टॉक एक्सचेंज को Form 3BB जमा करना होगा, जिसमें क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन की जानकारी देनी होगी।
- विदेशी रेमिटेंस (IFSC यूनिट्स और अधिकृत डीलर्स) से जुड़े क्वार्टरली स्टेटमेंट्स भी इसी दिन जमा होंगे।
30 अक्टूबर – चालान-कम-स्टेटमेंट्स
- सितंबर 2025 के लिए धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत काटे गए टैक्स का चालान-कम-स्टेटमेंट जमा करना होगा।

क्वार्टरली TCS सर्टिफिकेट्स की डेडलाइन भी यही है।
31 अक्टूबर – ITR और ऑडिट रिपोर्ट की बड़ी डेडलाइन
- AY 2025-26 के लिए कॉरपोरेट और नॉन-कॉरपोरेट असैसीज़ (जिनके पास अंतरराष्ट्रीय या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन नहीं हैं) की ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि।
- Section 44AB के तहत ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी।
- अंतरराष्ट्रीय समूहों की Form 3CEAB फाइलिंग की डेडलाइन।
- क्वार्टरली TDS स्टेटमेंट (जुलाई-सितंबर 2025) जमा करने की अंतिम तिथि।
- Form 60 की प्रतियां (अप्रैल-सितंबर में प्राप्त घोषणाएं) संबंधित निदेशक को जमा करनी होंगी।
- वैज्ञानिक शोध संस्थानों, ट्रस्ट और फंड्स से जुड़े कई ऑडिट रिपोर्ट्स जैसे Forms 3AC, 3AD, 3AE, 3CE, 3CEB, 3CEJ भी जमा करने होंगे।
- टैक्स रिबेट क्लेम के लिए Sections 80GG, 80QQB, 80RRB, 80LA और 80JJAA के सर्टिफिकेट्स की फाइलिंग जरूरी।
- वैकल्पिक टैक्स रेजीम चुनने वाले असैसीज़ (Sections 115BAC, 115BAD, 115BAE, 115BA, 115BAA, 115BAB) को विकल्प इसी तारीख तक चुनना होगा।
- विदेशी पेंशन फंड्स और सॉवरेन वेल्थ फंड्स को भी अपने स्टेटमेंट्स (Form 10BBB और Form II) 31 अक्टूबर तक जमा करने होंगे।
निष्कर्ष
अक्टूबर में टैक्स अनुपालन का दबाव ज्यादा रहेगा। खासकर कंपनियों और कॉरपोरेट टैक्सपेयर्स के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन सबसे अहम है। इसलिए सभी करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते सभी फॉर्म्स, रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट्स जमा कर दें ताकि किसी भी पेनल्टी या कानूनी परेशानी से बचा जा सके।
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