Education
MP स्कूल शिक्षा विभाग में तबादलों की क्रांति अब सिर्फ ऑनलाइन ट्रांसफर कलेक्टर और मंत्री के आदेश से ही होगा बदलाव
मध्य प्रदेश सरकार ने तबादला नीति में बड़ा डिजिटल परिवर्तन किया, अब Education Portal 3.0 के ज़रिए ही होंगे सभी ट्रांसफर, ऑफलाइन आदेश होंगे अमान्य

मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा व्यवस्था से जुड़े शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी तबादला नीति में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए इसे पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। अब राज्य और जिला स्तर पर शिक्षकों के ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ Education Portal 3.0 के माध्यम से ही मान्य होंगे।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, 7 जून से 16 जून के बीच सभी प्रशासनिक तबादलों की जिम्मेदारी अब जिला कलेक्टर और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ही पूरी की जाएगी। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत सभी आदेश पोर्टल पर डिजिटल साइन के साथ अपलोड होंगे, और ऑफलाइन प्रक्रिया को पूरी तरह अवैध करार दिया गया है।

तबादला नीति 2022 में किए गए इस संशोधन के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के शिक्षक जैसे कि प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, विज्ञान विषय शिक्षक, प्रधानाध्यापक, लिपिक और भृत्य संवर्ग के कर्मचारियों के ट्रांसफर को शामिल किया गया है।
सबसे अहम बात यह है कि जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 10 से कम है वहां से किसी शिक्षक का तबादला नहीं किया जाएगा। यह निर्णय ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की शिक्षा गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लिया गया है।
ट्रांसफर के लिए प्रशासनिक प्रस्ताव 14 जून तक दर्ज किए जाएंगे, जबकि अंतिम आदेश 16 जून तक जारी करने की समय-सीमा तय की गई है। शिक्षा विभाग के अनुसार, इससे पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।
राज्य शिक्षा मंत्री और संबंधित अधिकारियों ने यह भी कहा है कि यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक ठोस पहल है, जो भ्रष्टाचार, देरी और राजनीतिक हस्तक्षेप पर लगाम लगाएगा।
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